पिछले कुछ समय से स्क्रैप पॉलिसी की चर्चा की जा रही थी। जिसके बाद यूपी स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने तत्काल प्रभाव में इस पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी के तहत अब 15-20 साल पुरानी वाहन को स्क्रैप( कबाड़) माना जाएगा। इसके लिए लखनऊ सहित प्रदेश भर में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इन स्क्रैप सेंटर पर पुरानी गाड़ियों को बेचा जा सकता है और इससे संबंधित जानकारी भी ली जा सकती है।
स्क्रैप पॉलिसी क्या है?
स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को सरकार कबाड़ की श्रेणी में रख रही है। इसका मतलब कि अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी हो गई है तो गाड़ी को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर लाना होगा। जहां गाड़ियों की टेस्ट करवाई जाएगी। 20 साल पुराने निजी वाहन अगर फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं या 15 साल पहले कमर्शियल वाहन के फेल होने पर कबाड़ माना जाएगा। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने स्क्रैप सेंटर की व्यवस्था की है।
स्क्रैप पॉलिसी का फायदा
पिछले कुछ सालों में देश में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है। सरकार का मानना है कि स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सड़कों पर पुरानी गाड़ियों की संख्या कम होगी। जिससे प्रदूषण में भी कमी देखा जा सकता है। नए वाहनों की अपेक्षा पुराने वाहन 10-12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
इसका दूसरा कारण सुरक्षा को बताया जा रहा है। अगर बात 15-20 साल पुरानी गाड़ियों की करें तो इन गाड़ियों में 15 से 20 साल पुराने वाहनों में सीट बेल्ट और एयरबैग आदि नहीं होते थे। नए वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है।
इस पॉलिसी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफी फायदा पहुंचेगा। स्क्रैप मैटेरियल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल मिलेगा, और सस्ते कच्चे माल की मदद से वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत कम होगी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें। इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए कई सेंटर खोले जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
जनता को फायदा
स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से मिडील क्लास को काफी झटका लग सकता है। एक वक्त था जब लोग एक बार गाड़ी खरीद लेते थे तो पूरे जीवन उसी गाड़ी को चलाने की सोचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।सरकार ने सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी में कुछ ऐसे बिन्दुओं को शामिल किया है जिससे जनता को भी फायदा पहुंचे। इस पॉलिसी के तहत वाहन मालिक को कबाड़ हो चुकी गाड़ी की कुल कीमत का छह फीसदी नकद पैसा मिलेगा। इसके साथ ही नए वाहन खरीदने के दौरान प्रमाण पत्र देने से वाहन खरीद पर 5 और टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू
इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जनता को आवेदन देने से पहले स्टांप पर अपना चरित्र प्रमाण पत्र के साथ दूसरे जरूरी पत्रावलियों को अपलोड करना होगा।